ई-श्रम कार्ड से ₹3,000 मासिक पेंशन, जानें PM-SYM योजना में रजिस्ट्रेशन का तरीका

By Surya Published: 18 Oct 2026, 3:38 PM
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e-Shram Card Pension Scheme 2026
e-Shram Card Pension Scheme 2026

असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों, रेहड़ी-पटरी वालों, घरेलू कामगारों और दूसरे श्रमिकों के लिए बुढ़ापे में नियमित आमदनी का इंतजाम करना आसान नहीं होता। ऐसे श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) चलाती है।

इस योजना में पात्र श्रमिक 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने ₹3,000 की सुनिश्चित पेंशन पाने के हकदार होते हैं। इसके लिए योजना में शामिल होने की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उम्र के अनुसार हर महीने ₹55 से ₹200 तक अंशदान देना होता है। केंद्र सरकार भी श्रमिक के बराबर योगदान करती है।

अगर आपके पास ई-श्रम कार्ड है, तो आप इस योजना की पात्रता जांच सकते हैं। हालांकि, सिर्फ ई-श्रम कार्ड बनवाने से ₹3,000 की पेंशन अपने आप शुरू नहीं होती। इसके लिए PM-SYM में अलग से पंजीकरण और नियमित अंशदान जरूरी है।

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e-Shram Card Pension Scheme 2026: Overview

विवरणजानकारी
योजना का नामप्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM)
संबंधित मंत्रालयश्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
पेंशन की राशि₹3,000 प्रति माह
पेंशन शुरू होने की उम्र60 वर्ष
प्रवेश आयु18 से 40 वर्ष
मासिक अंशदान₹55 से ₹200
सरकारी योगदानश्रमिक के बराबर योगदान
पात्र व्यक्तिनिर्धारित शर्तें पूरी करने वाले असंगठित श्रमिक
आवेदन का तरीकाऑनलाइन या CSC के माध्यम से
आधिकारिक पोर्टलhttps://maandhan.in/
ई-श्रम पोर्टलhttps://eshram.gov.in/

ई-श्रम कार्ड पेंशन योजना में ₹3,000 कैसे मिलेंगे?

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इसका मतलब है कि श्रमिक को योजना में शामिल होने के बाद नियमित रूप से तय राशि जमा करनी होती है।

योजना के तहत:

  • 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर पात्र सदस्य को ₹3,000 प्रति माह सुनिश्चित पेंशन मिलती है।
  • श्रमिक की उम्र के अनुसार मासिक अंशदान निर्धारित होता है।
  • केंद्र सरकार श्रमिक के बराबर राशि का योगदान करती है।
  • पेंशन पाने के लिए योजना की निर्धारित शर्तें पूरी करनी होती हैं।

उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में योजना से जुड़ता है, तो उसका मासिक अंशदान ₹55 होता है। केंद्र सरकार भी ₹55 का योगदान करती है।

इस तरह कुल ₹110 प्रति माह योजना में जमा होते हैं।

ध्यान दें: ₹3,000 की पेंशन 60 वर्ष की आयु के बाद मिलती है। यह हर ई-श्रम कार्ड धारक को तुरंत मिलने वाली मासिक सहायता नहीं है।

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उम्र के हिसाब से कितना प्रीमियम देना होगा?

PM-SYM में प्रवेश की उम्र के अनुसार अंशदान तय किया जाता है। आधिकारिक योजना जानकारी के अनुसार मासिक अंशदान ₹55 से ₹200 तक है।

योजना में शामिल होने की उम्रश्रमिक का मासिक अंशदानकेंद्र सरकार का योगदानकुल मासिक योगदान
18 वर्ष₹55₹55₹110
20 वर्ष₹61₹61₹122
25 वर्ष₹80₹80₹160
30 वर्ष₹105₹105₹210
35 वर्ष₹150₹150₹300
40 वर्ष₹200₹200₹400

अंशदान की राशि योजना में प्रवेश के समय की उम्र के आधार पर निर्धारित होती है। रजिस्ट्रेशन करते समय आधिकारिक पोर्टल या CSC से लागू राशि की पुष्टि जरूर करें।

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PM-SYM योजना के मुख्य फायदे

1. हर महीने ₹3,000 की पेंशन

60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद पात्र सदस्य को ₹3,000 मासिक पेंशन मिलती है। यह सालाना ₹36,000 के बराबर है।

2. सरकार भी जमा करती है बराबर राशि

इस योजना में श्रमिक जितना योगदान करता है, केंद्र सरकार भी उतना ही योगदान करती है।

3. कम अंशदान से पेंशन की तैयारी

योजना में कम उम्र में शामिल होने वाले श्रमिकों को ₹55 प्रति माह से योगदान शुरू करने का विकल्प मिलता है।

4. पति या पत्नी के लिए पारिवारिक पेंशन

यदि पेंशन प्राप्त कर रहे सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो योजना के नियमों के अनुसार पति या पत्नी को सदस्य की पेंशन का 50% पारिवारिक पेंशन मिल सकती है।

5. असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा

यह योजना ऐसे श्रमिकों को बुढ़ापे में नियमित पेंशन का सहारा देने के लिए बनाई गई है, जिनके पास नौकरी से जुड़ी नियमित पेंशन की सुविधा नहीं होती।

ई-श्रम कार्ड पेंशन योजना की पात्रता

इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होती हैं:

  • आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
  • आवेदक असंगठित क्षेत्र में काम करता हो।
  • योजना में शामिल होने के समय उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच हो।
  • मासिक आय ₹15,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक EPFO, ESIC या NPS जैसी संबंधित सरकारी अंशदायी सामाजिक सुरक्षा योजना का सदस्य नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
  • नियमित अंशदान के लिए बैंक खाते की जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए।

रेहड़ी-पटरी वाले, निर्माण मजदूर, कृषि श्रमिक, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, दर्जी, मोची और दूसरे पात्र असंगठित श्रमिक इस योजना के लिए अपनी पात्रता जांच सकते हैं।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

PM-SYM में पंजीकरण के लिए आमतौर पर निम्नलिखित जानकारी और दस्तावेज तैयार रखें:

  • आधार कार्ड
  • आधार से लिंक मोबाइल नंबर
  • बचत बैंक खाते या जनधन खाते की जानकारी
  • बैंक खाता संख्या और IFSC कोड
  • ई-श्रम कार्ड या UAN की जानकारी, यदि उपलब्ध हो
  • ऑटो-डेबिट के लिए सहमति

आधिकारिक प्रक्रिया के अनुसार आधार और बैंक विवरण का सत्यापन जरूरी हो सकता है। यदि आधार से मोबाइल लिंक नहीं है, तो नजदीकी CSC पर जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से सहायता ली जा सकती है।

ई-श्रम कार्ड ₹3,000 पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

PM-SYM में पंजीकरण के लिए आधिकारिक Maandhan पोर्टल का उपयोग करें।

तरीका 1: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

  1. सबसे पहले https://maandhan.in/ वेबसाइट खोलें।
  2. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) से संबंधित विकल्प चुनें।
  3. उपलब्ध Self Enrollment या Registration विकल्प पर जाएं।
  4. मांगी गई जानकारी के अनुसार मोबाइल नंबर और जरूरी विवरण दर्ज करें।
  5. आधार, जन्मतिथि और बैंक खाते की जानकारी भरें।
  6. पोर्टल द्वारा निर्धारित मासिक अंशदान की राशि जांचें।
  7. ऑटो-डेबिट के लिए जरूरी सहमति और सत्यापन प्रक्रिया पूरी करें।
  8. आवेदन जमा करने के बाद मिलने वाली रसीद या पंजीकरण विवरण सुरक्षित रखें।

पोर्टल पर दिखाई देने वाले विकल्पों और भुगतान प्रक्रिया के अनुसार ही आगे बढ़ें। किसी अनजान वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन न करें।

तरीका 2: CSC सेंटर से आवेदन

अगर आप मोबाइल से खुद रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जा सकते हैं।

  1. आधार कार्ड और बैंक खाते की जानकारी साथ लेकर जाएं।
  2. ऑपरेटर को बताएं कि आपको PM-SYM पेंशन योजना में पंजीकरण कराना है।
  3. अपनी उम्र और पात्रता की जांच करवाएं।
  4. निर्धारित मासिक अंशदान और ऑटो-डेबिट की जानकारी समझें।
  5. पंजीकरण पूरा होने पर रसीद या उपलब्ध प्रमाण अपने पास सुरक्षित रखें।

रजिस्ट्रेशन से पहले यह जरूर समझ लें कि योजना में नियमित अंशदान देना होगा और पेंशन 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर पात्रता के अनुसार मिलेगी।

आवेदन का स्टेटस कैसे चेक करें?

पंजीकरण के बाद अपनी स्थिति जानने के लिए:

  1. आधिकारिक Maandhan पोर्टल खोलें।
  2. उपलब्ध लॉगिन या पंजीकरण से संबंधित विकल्प चुनें।
  3. मांगी गई जानकारी दर्ज करके लॉगिन करें।
  4. यदि सदस्यता या भुगतान का स्टेटस उपलब्ध हो, तो उसे जांचें।
  5. जानकारी नहीं मिलने पर संबंधित CSC या आधिकारिक हेल्पडेस्क से संपर्क करें।

ई-श्रम कार्ड और PM-SYM पेंशन की सदस्यता अलग-अलग रिकॉर्ड हो सकते हैं। इसलिए केवल ई-श्रम कार्ड का स्टेटस देखकर यह न मानें कि पेंशन योजना में आपका पंजीकरण भी पूरा हो गया है।

महत्वपूर्ण लिंक

सेवाआधिकारिक लिंक
PM-SYM पेंशन योजनाhttps://maandhan.in/
ई-श्रम पोर्टलhttps://eshram.gov.in/
PM-SYM की पात्रता और लाभhttps://eshram.gov.in/Schemes
ई-श्रम हेल्प और CSC जानकारीhttps://eshram.gov.in/help

ई-श्रम पोर्टल पर उपलब्ध हेल्पडेस्क नंबर 14434 या 1800-889-6811 पर भी सहायता के लिए संपर्क किया जा सकता है। कॉल करने से पहले पोर्टल पर उपलब्ध वर्तमान समय की पुष्टि करें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. ई-श्रम कार्ड से हर महीने ₹3,000 कब मिलेंगे?

PM-SYM में पात्रता के साथ पंजीकरण और नियमित अंशदान जरूरी है। योजना की शर्तें पूरी करने के बाद 60 वर्ष की आयु से ₹3,000 मासिक पेंशन मिलती है।

2. PM-SYM में हर महीने कितना पैसा जमा करना होगा?

प्रवेश की उम्र के अनुसार श्रमिक को ₹55 से ₹200 प्रति माह देना होता है। केंद्र सरकार भी बराबर राशि का योगदान करती है।

3. क्या सभी ई-श्रम कार्ड धारक इस योजना के पात्र हैं?

नहीं। उम्र, मासिक आय, काम की प्रकृति और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से संबंधित शर्तें पूरी करना जरूरी है। केवल ई-श्रम कार्ड होना पर्याप्त नहीं है।

4. क्या 40 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति PM-SYM में आवेदन कर सकता है?

नए सदस्य के रूप में प्रवेश की निर्धारित उम्र 18 से 40 वर्ष है। 40 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को इस योजना में नए सदस्य के रूप में प्रवेश की पात्रता नहीं होती।

5. क्या पति और पत्नी दोनों इस योजना से जुड़ सकते हैं?

यदि पति और पत्नी दोनों अलग-अलग पात्रता शर्तें पूरी करते हैं और योजना में शामिल होते हैं, तो प्रत्येक को निर्धारित शर्तों के अनुसार पेंशन मिल सकती है। दोनों की पात्रता और सदस्यता अलग-अलग जांची जाती है।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के पात्र श्रमिकों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देने का एक विकल्प है। इसमें 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर ₹3,000 मासिक पेंशन का प्रावधान है और श्रमिक के अंशदान के बराबर केंद्र सरकार भी योगदान करती है।

अगर आप इस योजना में शामिल होना चाहते हैं, तो पहले अपनी पात्रता जांचें, आधिकारिक पोर्टल से पंजीकरण की प्रक्रिया समझें और नियमित अंशदान की जिम्मेदारी को ध्यान में रखें। सही जानकारी के लिए हमेशा सरकारी पोर्टल या अधिकृत CSC केंद्र का सहारा लें।

Author

Surya Rajput

Founder & Editor, Rojgar CSC: Surya Rajput is a digital content creator and social worker who shares reliable updates on education, government jobs, and govt schemes. Since 2014, he has been helping students and youth stay informed through Rojgar CSC. His mission is to deliver clear and timely information, especially for people in rural and small-town areas, so they can benefit from every opportunity....Read More

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